285 उर्वरक दुकानों पर छापेमारी, 11 दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त

गोण्डा (संदेशवाहक न्यूज)। जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव ने जनपद के समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उर्वरकों की बिक्री पीओएस मशीन से ही करें। यदि किसी भी विक्रेता की पीओएस मशीन खराब है तो सहकारिता क्षेत्र के विकेता क्षेत्राधिकारी इफको दिनेश सिंह एवं निजी क्षेत्र के विक्रेता कृभको फर्टिलाइजर कम्पनी के प्रतिनिधि हरिशंकर कुशवाहा से सम्पर्क कर मशीन को सही कराने के उपरान्त ही उर्वरकों की बिक्री करें।
उन्होंने बताया कि क्षेत्र में उनके अथवा अन्य विभागीय अधिकारियों के भ्रमण के दौरान तथा दूरभाष पर भी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा कृषकों से निर्धारित दर से अधिक दाम पर उर्वरकों की बिक्री करने तथा कृषकों को यूरिया उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद लगाकर बिक्री करनी की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी भी उर्वरक विक्रेता द्वारा ऐसा करते पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की सुसंगत धाराओं के साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
जनपद के समस्त थोक उर्वरक विक्रेताओं को यह भी चेतावनी दी गई है कि फुटकर उर्वरक विक्रेताओ के पीओएस मशीन में यदि 10 मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक उपलब्ध है तो ऐसे उर्वरक विक्रेताओं के स्टाक रजिस्टर में स्टाक का मिलान कर ही उर्वरकों की आपूर्ति, बिक्री करें। यदि पीओएस मशीन का स्टाक एवं स्टाॅक रजिस्टर में भिन्नता है तो ऐसे विक्रेता को उर्वरकों की आपूर्ति कदापि न करें।
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उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि किसी भी उर्वरक विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर उर्वरक बेंचने की शिकायत मिलने पर कठोर कार्यवाही होगी। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि अब तक जिले में 285 दुकानों पर छापेमारी की गई है तथा 63 नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। कमियां पाए जाने पर 11 दुकानदारों के लाइसेन्स निलम्बित करने के साथ ही 03 दुकानदारों को नोटिस दी गई है। उन्होंने कहा है कि कहीं भी अनियमितता की शिकायत मिलने पर निश्चित ही कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।