हैण्डलूम हैण्डीक्राफ्ट कार्य में लगे आर्टीजन ऋण हेतु करें आवेदन: जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

बलरामपुर (संदेशवाहक न्यूज़ डेस्क)। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन कुमार सिंह ने बताया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम दिल्ली द्वारा संचालित विरासत योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विरासत ऋण वितरण मेले के आयोजन हेतु आर्टीजन चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि ऐसे आर्टीजन जो कि हैण्डलूम एवं हैण्डीक्रापट कार्यों में लगे हैं तथा उन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता है, उनको ऋण उपलब्ध कराने हेतु उनकी सूची तैयार कर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम दिल्ली को आगामी 25 सितम्बर तक उपलब्ध कराई जाय।
उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत आर्टीजन को-वर्किंग एवं फिक्स्ड कैपिटल के रूप में 10 लाख रुपये तक का ऋण शर्तों के अधीन दिया जायेगा। आर्टीजन उत्तर प्रदेश का निवासी हो। पुरुष आर्टीजन के लिये 05 प्रतिशत एवं महिला आर्टीजन के लिये 04 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जायेगा। आर्टीजन की पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु रु. 98,000.00 एवं शहरी क्षेत्र हेतु रु. 1.20 लाख से अधिक न हो। ऐसे आर्टीजन जिन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की उस्ताद योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं विकास निगम दिल्ली द्वारा आयोजित हुनर हाॅट प्रदर्शनी में भाग लिया हो, को इसमें वरीयता दी जायेगी।
उन्होंने कहा कि इच्छुक आर्टीजन जो हैण्डलूम हैण्डीक्राफ्ट कार्यों में लगे है तथा उन्हें ऋण के माध्यम से आर्थिक मदद की आवश्यकता है, वे अपना नाम, पिता का नाम एवं व्यवसाय आर्टीजन का प्रमाण-पत्र का विवरण, पता, आधार कार्ड संख्या, पैन कार्ड संख्या एवं अनुभव दिनांक 13 सितम्बर, 2020 तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा सकते है।
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