बैंक मैनेजर सहित तीन लोगों के विरूद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा

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बलरामपुर (संदेशवाहक न्यूज़ डेस्क)। न्यायालय के आदेश पर बैंक मैनेजर (Bank Manager) सहित तीन लोगों के विरूद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सीमा देवी पत्नी शिवशंकर जेएम उतरौला के न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया गया था। गांव के ही निवासी प्रेम नरायन पुत्र बाबू राम द्वारा लगभग 15 वर्ष पूर्व इलाहाबाद बैंक (Allhabad Bank)  रामपुर अरना के मैनेजर से साठगांठ करके मानसिक रुप से कमजोर पती शिवशंकर को बहला फुसलाकर कालोनी दिलाने के नाम पर खतौनी पर ट्रैक्टर लोन करा लिया गया।

मामले की जानकारी पीड़िता को तब हुई जब वह केसीसी (KCC) बनवाने बैंक गई तो बैंक मैनेजर द्वारा बताया गया कि तुम्हारी खतौनी पर पहले से ही ट्रैक्टर का लोन (Loan) हो चुका है। पीड़िता द्वारा काफी भाग दौड़ करने के बाद भी जब न्याय नहीं मिला तब उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को संज्ञान में लेते हुए थाना सादुल्लाहनगर को उक्त मामले में विपक्षियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया।

न्यायालय के आदेश पर विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ केस 

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उक्त मामले के संबंध में जानकारी देते हुए प्रभारी निरीक्षक राम दवन मौर्या ने बताया कि न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में प्रेम नरायन पुत्र बाबू राम निवासी ढोढऊपुर थाना छपिया जिला गोण्डा, शाखा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक रामपुर अरना व एक व्यक्ति नाम-पता अज्ञात के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए धारा 420, 323, 504, 506 व 427 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच वरिष्ठ उपनिरीक्षक एसएन राय को सौंंप दी गई है।

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