‘कोरोना उपचार में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों का होगा 50 लाख का बीमा’

0

देवरिया (संदेशवाहक न्यूज)। कोरोना के उपचार में जुटे स्वास्थ्यकर्मी अगर खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं और उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उन्हें शासन की तरफ से 50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। यह राशि न केवल चिकित्सकों को मिलेगी, बल्कि आशा कार्यकर्ता और एंबुलेंस चालकों समेत अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को भी प्राप्त होगी।

प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोरोना की लड़ाई में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस योजना को लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश चिकित्सा विभाग की सचिव वी. हेकाली झिमोमी ने इस संबंध में प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया है।

इस आदेश में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत सरकारी अस्पतालों व चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत वह चिकित्साकर्मी जो कोरोना के रोकथाम व चिकित्सा कार्य से जुड़े हैं, उन्हें विशेष बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाए। योजना के मुताबिक यदि कोई कर्मी कोरोना संक्रमित होकर किसी भी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे 50 लाख की बीमा की क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

- Advertisement -

बीमा योजना के लाभ के लिए दावा प्रपत्र देना होगा। मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) डॉ. आलोक कुमार पाण्डेय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि शासन के आदेशों का अनुपालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराई जाएगी। सरकार की इस व्यवस्था पर कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। साथ ही संबंधित लोगों को इस योजना के प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए गए हैं।

इन्हें मिलेगा क्षतिपूर्ति योजना का लाभ

क्षतिपूर्ति योजना का लाभ निजी व सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कर्मियों, यूनिसेफ से जुड़े कर्मचारी, यूपीटीएसयू के सलाहकार व कर्मचारी, सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी जैसे आशा संगिनी व आशा कार्यकर्ता, एंबुलेंस चालक व ईएमटी को मिलेगा।

योजना का प्रचार-प्रसार कराएं जिम्मेदार : सचिव

सचिव ने क्षतिपूर्ति का लाभ कर्मियों को भी दिए जाने का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश जिले के डीएम व सीएमओ को दिया है। उन्होंने कहा है कि क्षतिपूर्ति को लेकर सारे कर्मियों को जानकारी प्रदान की जाए, ताकि सभी कर्मी उत्साह से कार्य करें।

डीएम नामित करेंगे नोडल अधिकारी

कोराना के उपचार एवं बचाव कार्य के कारण मृतक स्वास्थ्यकर्मियों के आश्रितों को प्रधान गरीब कल्याण पैकेज को लेकर जिले के जिलाधिकारी इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अथवा मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करेंगे, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सूची का सत्यापन करने के बाद आश्रितों क्षतिपूर्ति देने की कार्यवाई कराएंगे।