BS4 वाहन स्वामियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, ये है वजह

ऑटो डेस्क। देश में 1 अप्रैल 2020 से नए उत्सर्जन मानक BS6 लागू हो गया हैं। जिसके चलते सभी वाहन कंपनियों ने अपने लाइनअप को अपडेट भी कर दिया है। हालांकि नए मानकों के लागू होने से पुराने BS4 वाहन चर्चा का विषय बने रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 31 मार्च से पहले बेचे गए सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दे दी है।
इसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी। जिसके पीछे बड़ी वहज 31 मार्च तक कोर्ट द्वारा सीमित संख्या से ज्यादा वाहनों का सेल होना था। वहीं देश में फैली कोरोना महामारी के कारण बीएस4 वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। जिस पर FADA ने कोर्ट से अपील की थी कि ऐसे वाहनों को रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाए। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली-एनसीआर में बेचे जाने वाले BS4 वाहनों पर यह छूट लागू नहीं होती है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस (IANS)की रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुष्टि की कि सरकार के ई-वाहन पोर्टल पर सभी पंजीकरण शामिल होंगे। इसमें अस्थायी पंजीकरण की भी अनुमति दी जाएगी। वहीं सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जिन्होंने सुनवाई में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने कहा कि “31 मार्च तक बेचे गए BS4 कंम्पलाइंट 39,000 वाहनों की अभी तक ई-पोर्टल पर कोई डिटेल अपलोड नहीं की गई है। उन्होंने आगे कहा कि ” इन वाहनों को छोड़कर बाकी वाहनों की डिटेल ई-वहाॅन पोर्टल पर उपलब्ध हैं।”
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बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को जारी किए गए आदेश को 8 जुलाई को वापस ले लिया था। जिसमें दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत में तालाबंदी के बाद 10 दिनों के लिए बीएस 4 वाहनों की बिक्री की अनुमति दी गई थी। अदालत ने जुलाई में यह भी कहा था कि बेचे गए इन वाहनों में से प्रत्येक का विवरण भारत सरकार के ई-वाहन पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।
हालांकि जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2020 तक कुल 9,56,015 BS4 वाहन बेचे गए थे। जिनमें से महज 9,01,223 पंजीकृत थे। वहीं मार्च में FADA ने भी कोर्ट को सूचित किया था कि स्टॉक में लगभग 7 लाख दो पहिया वाहन, 15,000 पैसेंजर कार और 12,000 बीएस4 कमर्शियल वाहन मौजूद थे।