ऑटो डेस्क। कोरोना काल में गाड़ी चला रहे कई लोगों ने अब तक ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, वाहन फिटनेस समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराया है। ऐसे वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, वाहन फिटनेस इत्यादि दस्तावेजों की वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी है। मतलब ये हुआ कि फरवरी के बाद एक्सपायर हो चुके दस्तावेज अब साल के अंत तक मान्य रहेंगे।
मंत्रालय ने कहा
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक जिन दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो चुकी है या आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगी। वह 31 दिसंबर 2020 तक वैध माने जाएंगे।
दो बार बढ़ी है डेडलाइन
इससे पहले मार्च और जून में डेडलाइन बढ़ाई गई थी। आखिरी बार जून में भी 30 सितंबर तक के लिए राहत दी गई थी, जो अब साल के अंत तक के लिए है।
जरूरी होता है ये दस्तावेज
आपको बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य दस्तावेज अनिवार्य होते हैं।