पूर्व सांसद किरण खेर को सरकारी आवास का किराया न चुकाने पर 13 लाख का नोटिस

Sandesh Wahak Digital Desk: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और चंडीगढ़ से पूर्व सांसद किरण खेर को बड़ा झटका लगा है। सरकारी आवास का किराया न चुकाने पर चंडीगढ़ प्रशासन ने उन्हें करीब 13 लाख रुपये का नोटिस भेजा है। इस बकाया राशि में जुर्माने के साथ-साथ सालाना 12% का ब्याज भी शामिल है।

क्या है पूरा मामला

किरण खेर पर सेक्टर 7 में स्थित उनके सरकारी आवास (T-6/23) का किराया बकाया है। प्रशासन की ओर से 24 जून, 2025 को उनके सेक्टर 8-ए स्थित घर पर यह नोटिस भेजा गया। नोटिस में 12,76,418 रुपये की बकाया राशि का जिक्र है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस राशि के कुछ हिस्सों पर 100% से लेकर 200% तक का भारी जुर्माना लगाया गया है।

प्रशासन ने नोटिस में साफ तौर पर कहा है कि अगर तय समय के भीतर बकाया जमा नहीं किया गया, तो इस पर हर साल 12% का अतिरिक्त ब्याज लगाया जाएगा। इस पूरे मामले पर फिलहाल किरण खेर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यदि वह जल्द ही बकाया राशि का भुगतान नहीं करती हैं, तो प्रशासन उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

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