यूपी में नगर निकायों के 255 कर्मियों को मिलेगी पुरानी पेंशन योजना का लाभ, शासनादेश जारी

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों में तैनात 255 कर्मियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि जिन कर्मियों की भर्ती का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले जारी हुआ था और जिनकी जॉइनिंग 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई थी, उन्हें अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ मिलेगा। इस संबंध में नगर विकास विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।

कौन होंगे पुरानी पेंशन के हकदार?

विशेष सचिव नगर विकास कल्याण बनर्जी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पुरानी पेंशन योजना के दायरे में निम्नलिखित कर्मी आएंगे। प्रशासी, राजस्व, लेखा एवं अभियंत्रण संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारी। जिनका चयन 2005 से पहले विज्ञापित अधियाचनों के सापेक्ष हुआ हो। उनका चयन उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुआ हो, और उनकी सेवा में कभी ब्रेक न आया हो।

शासनादेश जारी होने के बाद, स्थानीय नगरीय निकाय के निदेशक अनुज झा ने सभी संबंधित नगर निकायों को पात्र कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

जीवन भर की आर्थिक सुरक्षा

सरकार के इस फैसले पर नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय हजारों अधिकारियों व कर्मियों के परिवारों को जीवनभर की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। विशेष सचिव नगर विकास ने निकाय निदेशालय को इस दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं।

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