JPSC भर्ती परीक्षा: नियुक्तियां रद्द करने के सीएम हेमंत के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

Sandesh Wahak Digital Desk: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से हुई नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। गुरुवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) परीक्षा से जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर अगले आदेश तक स्टे लगा दिया है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार और JPSC को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

सफल अभ्यर्थियों की याचिका पर हुई सुनवाई

यह आदेश दीपमाला, सोनम कुमारी और सौरव सिंह समेत अन्य चयनित अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स और पीएएस पति ने पक्ष रखा। सोनम कुमारी ने अपनी याचिका में बताया कि वे अन्य नौकरी छोड़कर 24 नवंबर 2025 को नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुकी थीं और प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया था। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता हुई है, तो व्यक्तिगत जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिना किसी जांच और सुनवाई का मौका दिए पूरी भर्ती रद्द करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

CID जांच के आधार पर सरकार ने रद्द की थीं 22 परीक्षाएं

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर सीआईडी (CID) जांच में मिले तथ्यों के आधार पर 18 अगस्त की देर रात बड़ा कदम उठाया था। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने, 6 को स्थगित करने और 17 अन्य को जांच के दायरे में रखने का निर्णय लिया था। सरकार ने वर्ष 2014 के बाद की सभी नियुक्तियों की जांच का भी आदेश जारी किया था।

अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा हाईकोर्ट का स्टे

सरकार के इस फैसले के खिलाफ राज्य भर में चयनित अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन और आंदोलन शुरू कर दिया था। अब हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर फिलहाल सरकार के आदेश का असर नहीं पड़ेगा। हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद अब राज्य सरकार और जेपीएससी के जवाब दाखिल होने के बाद मामले में आगे की कानूनी दिशा तय होगी।

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