पुर्तगाल में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकने पर लगा प्रतिबंध, जुर्माने का भी प्रावधान

Sandesh Wahak Digital Desk: फ्रांस के नक्शेकदम पर चलते हुए पुर्तगाल की सरकार ने भी सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढंकने पर कड़ा प्रतिबंध लागू कर दिया है। राष्ट्रपति एंटोनियो जोस सेगुरो द्वारा लागू किए गए इस नए कानून का उल्लंघन करने पर 150 यूरो से लेकर 3,000 यूरो (लगभग 17 हजार से 3.35 लाख रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार के इस फैसले को मुख्य रूप से बुर्का और चेहरे को पूरी तरह ढकने वाली पोशाक पहनने वाली महिलाओं को लक्षित करने के रूप में देखा जा रहा है।

स्वास्थ्य और धार्मिक स्थलों पर मिलेगी छूट

हालांकि, नए कानून में कुछ विशिष्ट स्थितियों के लिए राहत भी दी गई है। स्वास्थ्य कारणों, पेशेवर जरूरतों, मौसम, कलात्मक प्रस्तुतियों, धार्मिक स्थलों, राजनयिक मिशनों और उड़ानों के दौरान चेहरे को ढंकने की अनुमति होगी। संसद में इस विधेयक को सत्तारूढ़ दक्षिणपंथी और धुर-दक्षिणपंथी दलों का समर्थन मिला, जबकि वामपंथी दलों ने इसके खिलाफ मतदान किया।

विपक्षी सोशलिस्ट पार्टी (पीएस) और कम्युनिस्ट पार्टी (पीसीपी) के साथ-साथ बार एसोसिएशन और महिला वकीलों की संस्थाओं ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए चेतावनी दी है कि इससे समाज में इस्लामोफोबिया, नफरती भाषण और विभाजन को बढ़ावा मिल सकता है।

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