उमेश पाल केस में ट्विस्ट, 5 लाख का इनामी अरमान फरार नहीं था, गया जेल में काट रहा था सजा

Prayagraj News: प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड (Umesh Pal Murder Case) में 5 लाख रुपये का इनामी आरोपी मोहम्मद अरमान (Mohammad Arman) कहीं छिपा नहीं था, बल्कि पिछले करीब तीन साल से बिहार की गया सेंट्रल जेल में बंद था। जिस आरोपी की तलाश में यूपी पुलिस लंबे समय से जुटी थी, उसका सुराग आखिरकार जेल के रिकॉर्ड से मिला।

जानकारी सामने आने के बाद 30 सितंबर को प्रयागराज के धूमनगंज थाने की विशेष टीम गया सेंट्रल जेल पहुंची। पुलिस ने जेल रिकॉर्ड के आधार पर अरमान की पहचान की। इसके बाद 1 अक्टूबर को उसे उमेश पाल हत्याकांड की जांच के लिए प्रयागराज लाने के मकसद से गया सिविल कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड की अर्जी दाखिल की गई।

CCTV में बाइक चलाते दिखने का पुलिस का दावा

24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड (Umesh Pal Murder Case) की जांच के दौरान Mohammad Arman का नाम सामने आया था। पुलिस के मुताबिक, घटना के समय सामने आए CCTV फुटेज में एक मोटरसाइकिल दिखाई दी थी, जिसे कथित तौर पर अरमान चला रहा था। पुलिस का दावा है कि बाइक पर उसके पीछे बमबाज गुड्डू मुस्लिम (Guddu Muslim) बैठा था।

इसी आधार पर पुलिस ने अरमान को मामले में नामजद आरोपी बनाया और उसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया। हालांकि, उस पर लगाए गए आरोप पुलिस जांच का हिस्सा हैं और इनका अंतिम निर्धारण अदालत में होना है।

गया में फायरिंग के मामले में किया था सरेंडर

उमेश पाल हत्याकांड के बाद अरमान अपने गृह नगर गया लौट गया था। वह गया शहर के कठोकर तालाब इलाके का रहने वाला है। यहां भोलू अंडा दुकान पर फायरिंग के मामले में केस दर्ज होने के बाद उसने गया कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में गया सेंट्रल जेल भेज दिया गया।

रिपोर्टों के मुताबिक, Mohammad Arman 27 फरवरी 2023 से ही गया जेल में बंद है। दूसरी ओर, यूपी पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

परिवार ने बताया निर्दोष

अरमान के पिता शमीम और मां असगरी खातून ने बेटे को निर्दोष बताते हुए कहा है कि उसे उमेश पाल हत्याकांड (Umesh Pal Murder Case) में झूठा फंसाया गया। बचाव पक्ष के वकील ने उसे उत्तर प्रदेश ले जाने के दौरान सुरक्षा को लेकर भी अदालत में चिंता जताई है। अब अरमान को प्रयागराज लाने और आगे की कानूनी कार्रवाई का फैसला अदालत के आदेश पर निर्भर करेगा।

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