मेरठ के चर्चित सांप कांड में पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप दोषी करार, 16 अक्टूबर को होगा सजा का ऐलान

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में बहुचर्चित सांप कांड के नाम से प्रसिद्ध अमित हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) कोर्ट ने मृतक अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हत्या का मुख्य दोषी करार दिया है। अदालत द्वारा दोनों आरोपियों को गिल्टी होल्ड किए जाने के बाद अब सजा तय करने के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। लगभग 17 महीने पुराने इस खौफनाक और सनसनीखेज आपराधिक मामले पर अब न्याय की मुहर लग गई है।

सांप के काटने का बनाया था नाटक

यह सनसनीखेज मामला करीब 17 महीने पहले उस समय सामने आया था, जब अमित का शव उसके ही घर में संदिग्ध अवस्था में मिला था। 13 अप्रैल 2025 की सुबह जब अमित की लाश बिस्तर पर पड़ी मिली, तब उसके नीचे एक जिंदा घोड़ा पछाड़ सांप दबा हुआ था और शरीर पर सांप के डंसने के 10 निशान मौजूद थे। पत्नी रविता ने इसे पूरी तरह एक हादसा बताते हुए दावा किया था कि अमित की जान सांप के काटने (सर्पदंश) से हुई है। हालांकि, पुलिस और फॉरेंसिक टीम की गहन जांच में इस हादसे के पीछे छिपी खौफनाक साजिश की परतें खुलती चली गईं।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज

मामले का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टरों की मेडिकल गवाही अदालत के सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट खुलासा हुआ कि अमित की मौत सांप के जहर से नहीं, बल्कि गला, नाक और मुंह दबाकर दम घुटने (ऐस्फिक्सिया) के कारण हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार, अमित का गला इतनी बेरहमी से दबाया गया था कि उसकी गर्दन की ह्योइड और थायरॉइड कार्टिलेज टूट गई थी। हत्या के बाद वारदात को हादसे का रूप देने के लिए साजिशन सांप का इस्तेमाल किया गया था। इन्हीं ठोस मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को हत्या का दोषी पाया।

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