दिल्ली पुलिस ने CJP फाउंडर अभिजीत दिपके को हिरासत में लिया, तिरंगा यात्रा की नहीं थी मंजूरी
Sandesh Wahak Digital Desk: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभिजीत दिपके तिरंगा यात्रा के लिए घर से निकले ही थे और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस की एक टीम ने दिपके को एक नोटिस भी दिया था, जिसमें उनसे कनॉट प्लेस और सेंट्रल पार्क के पास तिरंगा यात्रा न निकालने को कहा गया था। पुलिस का कहना था कि कनॉट प्लेस पर धारा 163 लागू है और ‘तिरंगा यात्रा’ निकालने की मंजूरी भी नहीं है।
#WATCH | Delhi | As CJP Founder Abhijeet Dipke leaves from the residence of NCP-SCP spokesperson Anish Gawande, a police official says, "We are placing you under preventive detention. Section 163 is in force in Connaught Place. You are being detained…"
CJP has called for… pic.twitter.com/cG0dFDVvzS
— ANI (@ANI) October 16, 2026
घर से निकलते ही डिटेन किए गए
कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में CJP आज लहरा दो तिरंगा यात्रा करने वाली थी। इसकी मंजूरी नहीं दी गई है। अभिजीत दिपके इस रैली में शामिल होने के लिए जैसे ही घर से निकले, पुलिस अपनी गाड़ी में डिटेन करके उन्हें अपने साथ ले गई है। CJP समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी भी रोकने की कोशिश की। अभिजीत दिपके हाथ में तिरंगा लेकर और महात्मा गांधी की फोटो वाली टीशर्ट पहनकर घर से बाहर निकले थे, लेकिन पुलिस ने डिटेन कर लिया। हालांकि, CJP समर्थकों का कहना है कि दिपके के डिटेन होने के बावजूद कुछ लोग हाथ में तिरंगा लेकर सीपी तक तिरंगा रैली में शामिल होने जा रहे हैं।
अभिजीत दिपके घर से निकले तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और फिर हिरासत में ले लिया। इस दौरान अभिजीत दिपके की पुलिसकर्मी से थोड़ी बहस भी हुई। दिपके ने पुलिसकर्मी से कहा कि यह तिरंगा है। इसके बाद पुलिसकर्मी ने कहा- आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले रहे हैं। कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू है। आपको हिरासत में लिया जा रहा है। अभिजीत दिपके ने इस दौरान बार-बार दावा किया कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है, फिर उन्हें हिरासत में क्यों लिया जा रहा है।
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