पशुओं का चोकर मिलाकर बनाया जा रहा था प्रियागोल्ड बिस्किट, FSSAI ने लाइसेंस किया सस्पेंड

Sandesh Wahak Digital Desk: देशभर के उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इसी कड़ी में एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघनों के चलते मशहूर प्रियागोल्ड बिस्किट बनाने वाली कंपनी मेसर्स सूर्य फूड एंड एग्रो लिमिटेड, इसके अलावा मेसर्स डोडला डेयरी लिमिटेड और मेसर्स उइर ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही, कई अन्य नामी फर्मों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इस कार्रवाई से फूड इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है।

FSSAI द्वारा शनिवार को दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, एक उपभोक्ता की शिकायत मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड के प्लांट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों की भारी धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। नियामक ने बताया कि कंपनी अपने बिस्किुटों में फाइबर के स्रोत के रूप में उस चोकर (Bran) का इस्तेमाल कर रही थी, जो विशेष रूप से पशुओं के चारे के लिए बना हुआ था।

चोकर से भरे जिन बोरों का इस्तेमाल हो रहा था, उन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि यह सामग्री केवल पशुओं के लिए है। इसके अलावा प्लांट में पेस्ट कंट्रोल, कच्चे माल के भंडारण, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और वेंटिलेशन में भी गंभीर कमियां पाई गईं, जिसके बाद कंपनी का FSSAI लाइसेंस तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।

डोडला डेयरी का दूध जांच में निकला असुरक्षित

फूड रेगुलेटर ने डोडला डेयरी लिमिटेड पर भी कड़ा शिकंजा कसा है। जांच के दौरान डोडला डेयरी के फुल क्रीम दूध का रेगुलेटरी सैंपल लिया गया था। जब खाद्य विश्लेषक ने इसकी जांच की, तो पाया कि यह सैंपल तयशुदा मिल्क फैट (दूध वसा) के मानकों को पूरा नहीं करता, जिसके चलते इसे सबस्टैंडर्ड (घटिया गुणवत्ता) घोषित कर दिया गया। इसके बाद जब इस सैंपल को ‘रेफरल फूड लेबोरेटरी’ भेजा गया, तो और भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ। लैब टेस्ट में पुष्टि हुई कि दूध के उस सैंपल में डिटर्जेंट और कॉस्टिक सोडा मौजूद था, जिसके कारण वह इंसानी उपभोग के लिए असुरक्षित (Unsafe) पाया गया। FSSAI ने इस गंभीर मामले में डेयरी कंपनी और उससे जुड़े अन्य संबंधित कारोबारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। प्रियागोल्ड और डोडला डेयरी के अलावा FSSAI ने कई अन्य कंपनियों और प्रतिष्ठानों को भी नोटिस जारी किए हैं।

नारपाधम फूड्स: निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कंपनी ने अपना अपडेटेड FSSAI लाइसेंस परिसर में प्रदर्शित नहीं किया था। इसके अलावा काम करने के लिए पर्याप्त जगह का अभाव, भारी गंदगी, धूल और वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था न होने पर नोटिस दिया गया।

सन रिजेज हेल्थ केयरर्स: इस यूनिट में कीड़े-मकोड़ों की रोकथाम के कोई इंतजाम नहीं थे, उपकरण व कंटेनर गंदे थे और पीने के पानी की जांच तथा कच्चे माल के निरीक्षण का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं पाया गया।

मेसर्स शाह कांतिलाल जयंतीलाल: निरीक्षण के दौरान यह परिसर पूरी तरह बंद मिला, जिसके बाद व्यावसायिक गतिविधियों के सत्यापन के लिए इन्हें नोटिस जारी किया गया है।

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