नेहा बोरा ने CJP से झाड़ा पल्ला, तिरंगे पर दी दलील, HC में शांति बॉन्ड के नोटिस पर घिरी दिल्ली पुलिस

Neha Bora Delhi High Court Case: दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार को छात्र नेता नेहा बोरा की याचिका पर सुनवाई हुई। नेहा ने दिल्ली पुलिस की ओर से शांति बॉन्ड भरने के लिए जारी नोटिस को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान उन्होंने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से बुलाए गए प्रदर्शन से खुद को अलग बताया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार शाम 6 बजे फैसला सुनाए जाने की संभावना है।

CJP के प्रदर्शन से नेहा बोरा ने बनाई दूरी

नेहा बोरा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरनारायणन ने अदालत में कहा कि उनकी मुवक्किल सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन के आह्वान का हिस्सा नहीं थीं। उनका अपना अलग आह्वान था और वह मंडी हाउस में बैठक आयोजित करने से जुड़े मामले को देख रही थीं। वकील ने स्पष्ट किया कि नेहा को दूसरे संगठन ने नहीं बुलाया था, बल्कि वह अपने कार्यक्रम से जुड़ी थीं।

‘तिरंगा फहराने के लिए अनुमति जरूरी नहीं’

Neha Bora के वकील ने दलील दी कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 130 के तहत शांति बॉन्ड भरने का नोटिस जारी किया है। उनका कहना था कि लोकतंत्र में सरकार के कामकाज का विरोध करना जरूरी है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं।

वकील ने अदालत में कहा कि नेहा ने कभी मंच से हिंसा के लिए नहीं उकसाया और उनके भाषण शांतिपूर्ण व संतुलित रहे हैं। उनकी ओर से यह भी दलील दी गई कि तिरंगा फहराने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

वहीं, दिल्ली पुलिस ने याचिका की सुनवाई योग्य होने पर आपत्ति जताई। नेहा ने अदालत से नोटिस रद्द करने और पुलिस को उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने की मांग की है।

नेहा बोरा (Neha Bora) मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में सक्रिय रही हैं। इसी मामले से जुड़े पुलिस नोटिस को चुनौती देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था। अब सबकी नजर अदालत के फैसले पर है।

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