यूपी में बिजली बकायेदारों को बड़ा तोहफा, ऊर्जा मंत्री ने की ‘बिजली बिल राहत योजना’ की घोषणा

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मंगलवार को बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए ‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ लाने की घोषणा की है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से लागू होगी, जिसके तहत प्रदेश के बकायेदार उपभोक्ताओं को अधिभार (सरचार्ज) पर 100% छूट मिलेगी, जबकि मूलधन में भी अधिकतम 25% तक की छूट दी जाएगी। इस योजना से प्रदेश के करीब 1.45 करोड़ उपभोक्ता सीधे लाभान्वित होंगे, जिन पर कुल ₹55,980 करोड़ (मूलधन ₹31,205 करोड़ और सरचार्ज ₹24,775 करोड़) का बकाया है।

योजना के मुख्य बिंदु और छूट का विवरण

यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनका कनेक्शन 31 मार्च 2025 से पहले का है।

बकायेदार श्रेणी अधिभार (सरचार्ज) पर छूट मूलधन पर अधिकतम छूट
घरेलू (2kW तक) 100% (पूरा माफ) 25% तक
वाणिज्यिक (1kW तक) 100% (पूरा माफ) 25% तक
कभी भुगतान न करने वाले 100% (पूरा माफ) 25% तक

 

पंजीयन और भुगतान विकल्प

उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए 2,000 रुपये जमा करके पंजीयन करना होगा। पंजीयन के बाद शेष बकाया राशि पर निम्न तीन विकल्प उपलब्ध होंगे:

  1. एकमुश्त भुगतान: अधिकतम 25% तक की छूट।
  2. मासिक किश्त: ₹750 प्रति माह की किश्त।
  3. मासिक किश्त: ₹500 प्रति माह की किश्त।

चरणबद्ध तरीके से लाभ (मूल बकाये पर छूट)

योजना को तीन चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में एकमुश्त भुगतान पर सर्वाधिक छूट मिलेगी:

भुगतान की विधि पहला चरण (1-31 दिसंबर 2025) दूसरा चरण (1-31 जनवरी 2026) तीसरा चरण (1-28 फरवरी 2026)
एकमुश्त भुगतान 25% 20% 15%
₹750 मासिक किश्त 10% 10% 10%
₹500 मासिक किश्त 5% 5% 5%

बिजली चोरी मामलों में भी राहत

ऊर्जा विभाग ने बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण धनराशि में छूट की योजना को भी आगे बढ़ाया है। ऐसे उपभोक्ताओं को पंजीयन के लिए ₹2,000 और राजस्व निर्धारण धनराशि का 10% जमा करना होगा, जबकि पहले चरण में राजस्व निर्धारण धनराशि का 50% भुगतान करने पर छूट मिलेगी। उपभोक्ता विभाग की वेबसाइट www.uppcl.org विभागीय कार्यालयों, जनसेवा केंद्रों, मीटर रीडर या विभागीय कैश काउंटर पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं।

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