आराध्या बच्चन ने फिर खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, गूगल और वेबसाइट्स को नोटिस जारी

Sandesh Wahak Digital Desk: अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन ने एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रामक जानकारियों के प्रसार को लेकर नई याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और अन्य वेबसाइट्स को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।

क्या है मामला?

आराध्या बच्चन के वकील ने कोर्ट को बताया कि कुछ अपलोडर्स अब तक पेश नहीं हुए हैं और उनका बचाव करने का अधिकार पहले ही समाप्त किया जा चुका है। इससे पहले भी आराध्या की ओर से नाबालिग होने की दलील देते हुए उनके बारे में गलत और भ्रामक जानकारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में स्टारकिड के स्वास्थ्य से जुड़ी अफवाहों के प्रसार पर सख्त कार्रवाई की अपील की गई है।

बच्चन परिवार की दलील

न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने बच्चन परिवार के वकील की दलीलों को सुनने के बाद सहमति जताई कि प्रतिवादी और अपलोडर्स कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। इस कारण उनके पास अब अपना पक्ष रखने का अवसर खत्म हो चुका है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गूगल और संबंधित वेबसाइट्स को नोटिस भेजा है।

पहले भी उठाए गए थे कानूनी कदम

इससे पहले 2023 में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने आराध्या के स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रामक जानकारियों पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि किसी भी बच्चे, चाहे वह सेलिब्रिटी का हो या आम व्यक्ति का, उसकी गरिमा और गोपनीयता का सम्मान किया जाना चाहिए। बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी झूठी खबरें फैलाना अस्वीकार्य है।

बच्चों की गोपनीयता का अधिकार महत्वपूर्ण

बच्चन परिवार ने इस मामले में अपनी बेटी के गोपनीयता अधिकार और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। यह मामला न केवल स्टारकिड्स बल्कि सभी बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मिसाल बन सकता है।

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