BMW हिट-एंड-रन मामला: आरोपी को नहीं मिली जमानत, कोर्ट में पुलिस और वकीलों की तीखी बहस

Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में हुए BMW कार हादसे के मामले में बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दर्दनाक हादसे में वित्त मंत्रालय के सीनियर अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। सुनवाई के बाद आरोपी गगनप्रीत की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई शनिवार, 20 सितंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान आरोपी गगनप्रीत के वकील ने कोर्ट में हादसे वाली जगह की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग की। कोर्ट ने इस पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और अब गुरुवार को इस पर सुनवाई होगी।

गगनप्रीत के वकील ने कोर्ट में कहा कि पुलिस ने जानबूझकर यह मामला धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) में दर्ज किया है, जबकि यह 304A (लापरवाही से मौत) का मामला बनता है। उन्होंने तर्क दिया कि गगनप्रीत के परिवार के लोग भी गाड़ी में थे और वे भी घायल हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ एक सामान्य एक्सीडेंट था।

उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाए कि मृतक को दूर के अस्पताल क्यों ले जाया गया और उस बस को क्यों नहीं पकड़ा गया, जिससे बाइक टकराई थी।

पुलिस और पीड़ित के वकील ने दी कड़ी दलील

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि गगनप्रीत उतनी घायल नहीं थी, जितना बताया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि वह बार-बार कहने के बाद भी घायल नवजोत सिंह को नजदीकी अस्पताल ले जाने के बजाय दूर के अस्पताल ले गई, जिससे काफी समय बर्बाद हुआ।

वहीं, पीड़ित परिवार के वकील ने कहा कि नियम के अनुसार घायल को सबसे नजदीकी अस्पताल ले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हादसे की जगह के सामने ही बेस हॉस्पिटल था, लेकिन वहाँ नहीं ले जाया गया। वकील ने यह भी बताया कि गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह पलट गई थी।

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