रेणुकास्वामी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से एक्टर दर्शन को लगा झटका, जमानत रद्द
Sandesh Wahak Digital Desk: कन्नड़ अभिनेता दर्शन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रेणुकास्वामी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत रद्द कर दी है, जिससे उनके खिलाफ चल रहा मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है।
हाईकोर्ट का फैसला पलटा
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए, कर्नाटक हाईकोर्ट के दिसंबर, 2024 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें दर्शन और उनकी सहयोगी अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा समेत सात अन्य आरोपियों को जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जमानत देते समय ऐसा आदेश देना, जो सजा या बरी करने जैसा लगे, न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग है।
क्या है पूरा मामला
यह मामला 9 जून, 2024 को बेंगलुरु के पट्टनगेरे गांव में हुई 33 वर्षीय ऑटो चालक रेणुकास्वामी की हत्या से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, रेणुकास्वामी ने दर्शन की दोस्त पवित्रा गौड़ा को आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे, जिसके बाद दर्शन के कहने पर उसका अपहरण किया गया। रेणुकास्वामी को तीन दिनों तक एक शेड में रखकर बेरहमी से पीटा गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव एक फ्लाईओवर पर मिला था।

