पाकिस्तान जिंदाबाद पोस्ट करने वाले आरोपी को मिली जमानत, हाईकोर्ट ने कहा- सिर्फ दुश्मन देश का समर्थन करना देशद्रोह नहीं

Prayagraj News: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान जिंदाबाद पोस्ट करने के आरोपी फैजान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने मामले की गंभीरता और कानूनी धाराओं के विश्लेषण के बाद आरोपी को रिहा करने का आदेश जारी किया।

पहलगाम हमले (जिसमें 26 लोग मारे गए थे) के ठीक बाद एटा जिले के जलेसर निवासी फैजान ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट की थी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यूपी पुलिस ने हाईकोर्ट में फैजान की जमानत का कड़ा विरोध किया, लेकिन अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार कर लिया। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील एनआई जाफरी ने महत्वपूर्ण तर्क दिए।

भारत का अपमान नहीं: दलील दी गई कि आरोपी ने पाकिस्तान का समर्थन जरूर किया, लेकिन भारत के खिलाफ कोई अपमानजनक शब्द नहीं लिखे।

धाराओं का पेच: वकील ने तर्क दिया कि सिर्फ किसी दुश्मन देश का समर्थन करना भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 (देश की संप्रभुता को खतरे में डालना) के दायरे में नहीं आता। यह मामला धारा 196 के तहत हो सकता है, जिसकी सजा कम है और मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है।

जमानत के साथ लगाई गईं सख्त शर्तें

हाईकोर्ट ने फैजान को जमानत देते हुए भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी दी है। आरोपी अब ऐसी कोई पोस्ट नहीं करेगा जो देश की प्रतिष्ठा या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाए। वह मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को धमकाएगा या प्रभावित नहीं करेगा। उसे हर सुनवाई पर मौजूद रहना होगा और किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होना होगा।

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