दो पैन कार्ड मामले में आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा पर अपील, सेशन कोर्ट में सुनवाई टली
Sandesh Wahak Digital Desk: दो पैन कार्ड मामले में सात-सात वर्ष के कारावास की सजा पाए समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम की अपील पर मंगलवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष द्वारा आपत्ति दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने के बाद, कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 दिसंबर की तारीख तय की है।
जमानत और सजा के खिलाफ अपील
आजम खां और अब्दुल्ला आजम ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सात-सात साल की सजा के खिलाफ 19 नवंबर को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। निचली अदालत ने दोनों आरोपियों को दो पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कारावास और ₹50-50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए आजम खां और अब्दुल्ला आजम ने सेशन कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील के साथ ही जमानत याचिका भी दायर की थी।
अभियोजन पक्ष ने मांगा समय
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) सीमा राणा ने बताया कि मंगलवार को जब सेशन कोर्ट में अपील और जमानत याचिका दोनों पर सुनवाई शुरू हुई, तो अभियोजन पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। अदालत ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर निर्धारित कर दी है।
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