एआर रहमान को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, पोन्नियिन सेलवन-2 गाने पर लगा कॉपीराइट विवाद का रोक हटा

Sandesh Wahak Digital Desk: संगीतकार एआर रहमान को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी फिल्म ‘पोन्नियिन सेलवन-2’ के मशहूर गाने वीरा राजा वीरा से जुड़े कॉपीराइट विवाद में, दो जजों की बेंच ने एक जज के पहले के आदेश को रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद, रहमान को अब कोर्ट में दो करोड़ रुपये जमा नहीं करने होंगे।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब जूनियर डागर ब्रदर्स के परिवार ने आरोप लगाया कि ‘वीरा राजा वीरा’ गाना उनकी पारिवारिक शास्त्रीय रचना ‘शिव स्तुति’ की नकल है। उस्ताद फैयाज वासिफुद्दीन डागर ने दावा किया था कि 1970 के दशक में बनाई गई इस रचना का इस्तेमाल बिना उनकी अनुमति और बिना कोई श्रेय दिए किया गया है।

पहले, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने एआर रहमान और फिल्म के निर्माताओं को निर्देश दिया था कि वे कोर्ट में दो करोड़ रुपये जमा करें और गाने में जूनियर डागर ब्रदर्स को उचित श्रेय दें।

रहमान की अपील हुई मंजूर

एआर रहमान ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की दो जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने माना कि यह आदेश अब आगे नहीं माना जाएगा और एआर रहमान को दो करोड़ रुपये जमा करने की आवश्यकता नहीं है। रहमान और फिल्म निर्माताओं ने अपनी सफाई में कहा था कि यह गाना 13वीं सदी के नारायण पंडित आचार्य की रचना से प्रेरित है और इसकी रचना पूरी तरह से मौलिक है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि गाने में कई आधुनिक संगीत तत्व जोड़े गए हैं, जो इसे एक नई कृति बनाते हैं।

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