ED के समन अवमानना मामले में बरी हुए अरविंद केजरीवाल
Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अदालत से बड़ी राहत मिली है। यहां ED के समन की अवमानना से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। यह फैसला दिल्ली आबकारी नीति की जांच के दौरान ED द्वारा भेजे गए समन का पालन न करने के आरोपों से संबंधित है। कोर्ट के इस आदेश के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट का अहम फैसला
दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने यह आदेश पारित किया है। अदालत ने ED द्वारा लगाए गए अवमानना के आरोपों में अरविंद केजरीवाल को दोषमुक्त कर दिया। यह मामला उस समय कोर्ट पहुंचा था जब ईडी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने बार-बार भेजे गए समन के बावजूद एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार किया।
प्रवर्तन निदेशालय ने फरवरी 2024 में राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। एजेंसी का कहना था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत धारा 50 के अंतर्गत जारी समन का केजरीवाल ने पालन नहीं किया। इसी आधार पर ईडी ने समन की अवमानना का मामला दर्ज कराया था।
ED के पांच समन के बावजूद पेश नहीं हुए थे केजरीवाल
दरअसल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े कथित घोटाले की जांच के दौरान ED ने अलग-अलग तारीखों पर कुल पांच समन जारी किए थे। इन समनों के बावजूद अरविंद केजरीवाल ED के सामने पेश नहीं हुए थे। इसके बाद एजेंसी ने इसे कानूनी उल्लंघन मानते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की शुरुआत सीबीआई द्वारा 17 अगस्त 2022 को दर्ज किए गए एक केस से हुई थी। यह मामला वर्ष 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ा था। इस केस को आधार बनाकर ED ने भी जांच शुरू की थी।
एलजी की शिकायत से बढ़ा मामला
दरअसल सीबीआई का यह केस 20 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया था। इसके बाद 22 अगस्त 2022 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल को मुख्य मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी।
अब राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी समन अवमानना मामले में फिलहाल बड़ी राहत मिली है। हालांकि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा मूल मामला अभी भी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में बना हुआ है।
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