दिल्ली शराब घोटाला: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, कोर्ट ने सभी आरोपों से किया मुक्त

Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली की आबकारी नीति यानी शराब घोटाले से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहा। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है।

जैसे ही जज ने अपना फैसला सुनाया, कोर्ट रूम में मौजूद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। राहत की खबर सुनते ही दोनों नेता बेहद भावुक हो गए और उन्होंने अपने वकील हरिहरन को गले लगा लिया। मामले में आरोपी नंबर 18 रहे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ आप नेता दुर्गेश पाठक भी कोर्ट में मौजूद थे।

सुनवाई के दौरान स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने एक बेहद दिलचस्प और गहरी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, कभी-कभी जब आप बहुत सारी फाइलें पढ़ते हैं, तो वे फाइलें खुद आपसे बात करने लगती हैं। जज ने केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) की कार्यप्रणाली पर भी कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा कि वे पहले दिन से कबूलनामा मांग रहे हैं, लेकिन उसे चार्जशीट के साथ पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने स्टार विटनेस (मुख्य गवाहों) की लिस्ट न मिलने पर भी सवाल उठाए।

अदालत ने इस बात पर सख्त एतराज जताया कि एजेंसी ने जानकारी सीलबंद लिफाफे में देने की बात कही, लेकिन जज को अभी तक कन्फेशनल स्टेटमेंट (कबूलनामे के बयान) की कॉपी तक मुहैया नहीं कराई गई। जज जितेंद्र सिंह ने तल्ख लहजे में कहा, मैं सीबीआई के वकील से ईमानदारी की उम्मीद करता हूं।

क्या था मामला

यह मामला दिल्ली की पुरानी शराब नीति को लागू करने के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा था। सीबीआई का आरोप था कि नीति बनाने में गड़बड़ी की गई और कुछ खास शराब कारोबारियों को फायदा पहुँचाया गया। मनीष सिसोदिया उस वक्त आबकारी विभाग के प्रभारी थे। आज के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे ‘सच्चाई की जीत’ करार दिया है।

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