अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे Avimukteshwarananda के वकील

Sandesh Wahak Digital Desk: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Avimukteshwarananda) के विरूद्ध यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। यहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Avimukteshwarananda) की ओर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका अधिवक्ता राजर्षि गुप्ता, सुधांशु कुमार और श्री प्रकाश के माध्यम से दायर की गई है। माना जा रहा है कि इस पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है।

दर्ज हुआ मुकदमा

दरअसल, तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने 173(4) के तहत जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए एडीजे रेप एंड पोक्सो स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने झूंसी थाना पुलिस को Avimukteshwarananda के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।

झूंसी थाना पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Avimukteshwarananda), उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी और दो से तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह FIR भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल), 6, 3, 4(2), 16 और 17 के तहत दर्ज की गई है।

पुलिस ने शुरू की विवेचना

यहां कोर्ट के निर्देश के बाद मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने मामले की विवेचना भी शुरू कर दी है। अब सभी की नजर हाईकोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर टिकी है, जिस पर सुनवाई के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

 

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