अयोध्या भदरसा गैंगरेप में सपा नेता मोईद खान बरी, नौकर राजू खान दोषी करार

Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित भदरसा गैंगरेप मामले में बुधवार को पाक्सो (POCSO) प्रथम न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने मुख्य आरोपी बनाए गए सपा नेता मोईद खान को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। वहीं, उनके नौकर राजू खान को दोषी पाया गया है, जिसे गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी।

इस पूरे मामले में सबसे अहम मोड़ वैज्ञानिक जांच के बाद आया। पुलिस ने जांच के दौरान मोईद खान और राजू खान, दोनों का डीएनए टेस्ट कराया था। कोर्ट में पेश रिपोर्ट में मोईद खान का डीएनए मैच नहीं हुआ, जिसके चलते अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया। राजू खान का डीएनए रिपोर्ट में मिलान हो गया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे गैंगरेप और पाक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में दोषी माना।

बुलडोजर कार्रवाई और राजनीतिक बवाल

29 जुलाई, 2024 को दर्ज हुए इस मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। घटना के बाद प्रशासन ने मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया था। समाजवादी पार्टी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष बताया था, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति करार दिया था।

अदालत ने राजू खान को दोषी ठहराते हुए उसे हिरासत में ले लिया है। अब कल यानी गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी, जिसमें तय होगा कि दोषी को कितनी कड़ी सजा दी जाएगी। मोईद खान के समर्थकों के लिए जहां यह खबर राहत लेकर आई है, वहीं पीड़िता पक्ष अब दोषी राजू खान के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहा है।

Also Read: UGC रेगुलेशन 2026 के खिलाफ अमेठी में आक्रोश, पत्रकारों ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

Get real time updates directly on you device, subscribe now.