आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की जेल, इस मामले में रामपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला

Sandesh Wahak Digital Desk: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को सोमवार को रामपुर की एक अदालत ने एक बड़ा झटका दिया है। अदालत ने दो पैन कार्ड के मामले में पिता-पुत्र दोनों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही, अदालत ने दोनों पर ₹50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाए जाते ही रामपुर पुलिस ने दोनों नेताओं को कस्टडी में ले लिया।

मामला और आरोपों का विवरण

भाजपा विधायक आकाश सक्सेना (उन्होंने ही यह मुकदमा दर्ज कराया था)। यह मामला अब्दुल्ला आजम पर फर्जीवाड़ा करने से संबंधित है। अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूरी न होने के बावजूद विधायक बनने के लिए अपनी उम्र अधिक दिखाने हेतु दूसरा पैन कार्ड बनवाया। आजम खान पर इस पूरे फर्जीवाड़े में साजिश रचने का आरोप लगा था।

आजम खान के कानूनी मामले

यह फैसला आजम खान के खिलाफ दर्ज 104 मुकदमों में से एक है। अब तक अदालत उनके खिलाफ दर्ज 11 मामलों में फैसला सुना चुकी है। इन 11 मामलों में से छह मामलों में आजम खान को सजा हो चुकी है, जबकि पांच मामलों में उन्हें बरी किया गया है। दो पैन कार्ड का यह मामला इसी कड़ी का हिस्सा है।

सुरक्षा और कानूनी पृष्ठभूमि

फैसले के मद्देनजर कचहरी परिसर और आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भाजपा और सपा के कार्यकर्ताओं की भीड़ भी कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद थी। फैसले के वक्त वादी आकाश सक्सेना भी अदालत में मौजूद थे। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने और दो पैन कार्ड रखने के आरोप में दर्ज एफआईआर रद्द करने की अब्दुल्ला आजम की याचिका को खारिज कर दिया था।

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