23 महीनें बाद जेल से रिहा होंगे आजम खान, 72 मामलों में मिली जमानत
Sandesh Wahak Digital Desk: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा होने की संभावना है। लगभग 23 महीने से जेल में बंद आजम खान को हाल ही में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। उनके वकील फरहान खान ने बताया कि 72 मामलों में रिहाई के परवाने जारी हो चुके हैं। उन्हें लेने के लिए उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और सपा के कई नेता सीतापुर के लिए रवाना हो चुके हैं।
किन मामलों में हुई कार्रवाई?
आजम खान को अक्टूबर 2023 में दो जन्म प्रमाणपत्र के एक मामले में सजा मिलने के बाद जेल भेजा गया था। उनके साथ उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल गए थे, लेकिन बाद में दोनों को जमानत मिल गई थी।
आजम खान पर कुल 104 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 12 मामलों में फैसला आ चुका है, जिनमें से 5 में उन्हें सजा सुनाई गई, जबकि 7 में वे बरी हो गए। उनके खिलाफ अभी भी 59 मामले सेशन कोर्ट में और 19 मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहे हैं।
हाल ही में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद, रामपुर पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में कुछ नई धाराएं जोड़ी थीं, जिसके कारण उनकी रिहाई में देरी हो रही थी। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 1 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
रिहाई के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
आजम खान की रिहाई की खबर के बाद रामपुर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एलआईयू (स्थानीय खुफिया इकाई) ने आजम खान के घर और उनके समर्थकों पर कड़ी नजर रखी हुई है। एसपी विद्यासागर ने बताया कि पुलिस को चौकस रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो।

