आजम खान की पत्नी और बेटे का शस्त्र लाइसेंस रद्द, DM कोर्ट का आदेश

Sandesh Wahak Digital Desk: रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के परिवार को बड़ा झटका लगा है। डीएम कोर्ट ने उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और बेटे व पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम का शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया है। कोर्ट ने दोनों को सजायाफ्ता मानते हुए यह फैसला सुनाया। यह मामला 2022 से कोर्ट में विचाराधीन था।

32 बोर की रिवॉल्वर के थे लाइसेंस

तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम के नाम 32 बोर की रिवॉल्वर के लाइसेंस थे। 2022 में पुलिस ने आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश डीएम को भेजी थी। इसके बाद से मामला डीएम कोर्ट में चल रहा था। सुनवाई के दौरान दोनों को नोटिस भेजे गए थे और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया।

आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर लिया फैसला

सुनवाई के दौरान डीएम कोर्ट ने तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला और उन्हें सजायाफ्ता माना। इसके आधार पर दोनों के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए। साथ ही कोर्ट ने गंज कोतवाली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वह दोनों से शस्त्र जमा कराए और इसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। फिलहाल तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम जमानत पर बाहर हैं, जबकि आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। साल 2019 में आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों के चलते उनके शस्त्र लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए थे, हालांकि उन्होंने हाईकोर्ट से राहत पा ली थी।

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