Azamgarh News: गैंगस्टर अबू तालिब की 31.29 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क, गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

Sandesh Wahak Digital Desk: जनपद में अपराधियों और माफियाओं पर नकेल कसते हुए आजमगढ़ पुलिस ने मंगलवार को कुख्यात गैंगस्टर अबू तालिब उर्फ झिनकू की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गैंगस्टर की करीब ₹31 लाख 29 हज़ार 840 रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

कार्रवाई का कानूनी आधार और विवरण

कानूनी आधार: यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 की धारा 14(1) के तहत की गई है।

कुर्क संपत्ति: 56 वर्ग मीटर ज़मीन।

संपत्ति का मूल्यांकन: राजस्व विभाग द्वारा इस ज़मीन का मूल्यांकन ₹31,29,840 किया गया है।

गैंगस्टर का पता: अबू तालिब पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू, निवासी नसीरपुर, थाना बिलरियागंज।

अवैध कमाई से खरीदी गई संपत्ति

पुलिस की विवेचना में यह पाया गया कि गैंगस्टर अबू तालिब ने अपने आपराधिक कृत्यों से धन अर्जित कर यह संपत्ति खरीदी थी। 23 फरवरी 2021 को यह 56 वर्ग मीटर ज़मीन अबू तालिब ने अपनी माँ उम्मतुन निसा के नाम पर ग्राम नसीरपुर फतेहपुर थाना बिलरियागंज में विक्रेता शमशीना बानो से खरीदी थी। यह संपत्ति पूरी तरह से अवैध कमाई (अपराध से अर्जित धन) से खरीदी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की।

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