Bareilly News: हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध धार्मिक स्थल पर चला बुलडोजर
Bareilly News: भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में शनिवार को प्रशासन का सख्त रुख देखने को मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने ग्राम समाज की करीब 300 वर्ग गज जमीन पर बने एक धार्मिक स्थल (मस्जिद) को ढहा दिया। दो बुलडोजरों ने कुछ ही घंटों में अवैध निर्माण को मलबे में तब्दील कर दिया।
एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि इस जमीन को लेकर विवाद आज का नहीं, बल्कि साल 2008 से चल रहा था। तहसीलदार कोर्ट ने बहुत पहले ही इसे अवैध मानकर बेदखली का आदेश दे दिया था। इसके बाद दूसरा पक्ष सिविल कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां भी उनकी दलीलें काम नहीं आईं और मुकदमा खारिज हो गया। कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही प्रशासन ने यह एक्शन लिया है।
धार्मिक स्थल से जुड़ा मामला होने के कारण गांव में तनाव की आशंका थी। इसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। कई थानों की पुलिस और पीएसी (PAC) के जवानों ने पूरे इलाके को छावनी बना दिया था। अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस कार्रवाई के पीछे ग्रामीणों का लंबा संघर्ष भी शामिल है। गांव घंघोरा पिपरिया के लोगों और हिंदू संगठनों ने हाल ही में एसएसपी और जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा था। ग्रामीणों का दावा है कि गाटा संख्या 1474 की इस भूमि पर 1998 से ही अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए जा रहे थे, लेकिन बार-बार फर्जी मुकदमों और कानूनी दांव-पेचों के जरिए इसे टाला जा रहा था।
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