Bareilly: ठाकुरद्वारा मंदिर से मूर्ति चोरी की सुलझी गुत्थी, दो आरोपी गिरफ्तार, छह पीली धातु की मूर्तियां बरामद

Sandesh Wahak Digital Desk: बरेली के थाना आंवला क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक ठाकुरद्वारा मंदिर से चुराई गई देवी-देवताओं की मूर्तियों के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बरेली पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की गई कुल 6 पीली धातु की मूर्तियां बरामद की हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक कबाड़ी दुकानदार भी शामिल है, जो चुराई गई मूर्तियों को खरीदने का काम करता था।

घटना की शुरुआत

मामला 1 जून को सामने आया था, जब मंदिर के पुजारी राजीव त्रिपाठी ने पुलिस को सूचित किया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने ठाकुरद्वारा मंदिर से भगवान की मूर्तियां चोरी कर ली हैं। पुलिस ने इस शिकायत पर तत्काल मामला संख्या 358/25 के तहत केस दर्ज किया और अज्ञात चोर की तलाश में टीमें गठित की गईं। बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सूचना देने वाले को ₹20,000 के इनाम की घोषणा भी की थी।

कैसे सुलझा केस

8 जून को आंवला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जब उन्होंने राजेश उर्फ हरीशंकर (उम्र 45 वर्ष, निवासी होली चौक, संजयनगर, थाना बारादरी) को गिरफ्तार किया। राजेश की निशानदेही पर बिसौली रोड के खंडहर के पास से तीन मूर्तियां हनुमान जी, रामदरबार और लक्ष्मी-गणेश बरामद की गईं।

पूछताछ में राजेश ने खुलासा किया कि उसने चोरी की अन्य तीन मूर्तियां अलीगंज अड्डे पर स्थित कबाड़ी सूफी मर्दान हसन (उम्र 57 वर्ष) को बेच दी थीं। पुलिस ने सूफी मर्दान को भी हिरासत में लेकर उससे लड्डू गोपाल, शेरावाली माता और लक्ष्मी-नारायण की मूर्तियां बरामद कीं।

कानूनी कार्रवाई

प्रारंभ में दर्ज की गई धारा 303(2) बीएनएस के तहत केस को आगे बढ़ाते हुए, बरामदगी और साक्ष्यों के आधार पर धारा 305 और 317(2) बीएनएस जोड़ी गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया है, और उनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है।

क्या बोले आरोपी?

पूछताछ में दोनों आरोपियों ने चोरी की बात कबूल ली है। राजेश ने स्वीकार किया कि वह मंदिर से सुबह के वक्त मूर्तियां चुराकर भागा था। उसने तीन मूर्तियां खुद छिपा दीं और बाकी कबाड़ी को बेच दीं। सूफी मर्दान हसन ने स्वीकार किया कि उसने मूर्तियां खरीदकर अपनी दुकान में रखी थीं।

बरेली पुलिस ने इस कार्रवाई से न केवल धार्मिक आस्थाओं की रक्षा की है, बल्कि यह संदेश भी दिया है कि मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर अपराध करने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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