बरेली बवाल: मौलाना तौकीर रज़ा के 14 मुकदमों में आज ऑनलाइन सुनवाई, जमानत अर्जी पहले हो चुकी है खारिज

Sandesh Wahak Digital Desk: बरेली में 26 सितंबर को हुए उपद्रव (बवाल) के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा के 14 मुकदमों में आज (मंगलवार) को ऑनलाइन सुनवाई होगी। मौलाना इस समय फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं।

सुनवाई और न्यायिक हिरासत

28 अक्टूबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट समेत स्थानीय चार अदालतों में मौलाना तौकीर रज़ा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेशी कराई गई थी। कोर्ट ने मौलाना समेत उनके साथ जेल भेजे गए सात अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 11 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया था। आज, उनकी न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ाने पर भी फैसला हो सकता है।

पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में तर्क दिया है कि यदि मौलाना को जमानत दी जाती है तो मुकदमों की विवेचना (जांच) प्रभावित हो सकती है।

जमानत अर्जी हुई खारिज

मौलाना तौकीर रज़ा को जेल से बाहर लाने के लिए लगातार जमानत का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, हाल ही में स्थानीय कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। 6 नवंबर को जमानत अर्जी पर हुई बहस के दौरान, मौलाना के वकील ने पुलिस के आरोपों को निराधार बताया था। वकील ने मौलाना की बढ़ती उम्र और बीमारी/स्वास्थ्य के मद्देनज़र उन्हें जेल से बाहर लाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उनके तर्कों को खारिज कर दिया था।

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