Bareilly News: अवैध अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, NDPS एक्ट में केस दर्ज

Sandesh Wahak Digital Desk: बरेली जिले के थाना आंवला पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सोमवार देर रात मुखबिर की सूचना पर 900 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक तस्कर को अलीगंज रोड स्थित पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिसे सीज कर दिया गया है।

झारखंड से खरीदी थी अफीम, बरेली में बेचने जा रहा था तस्कर

गिरफ्तार आरोपी की पहचान फिरोज पुत्र सरफराज (उम्र 25 वर्ष), निवासी ग्राम मझगांव, थाना विसारतगंज, बरेली के रूप में हुई है। पूछताछ में फिरोज ने बताया कि उसने यह अफीम कुछ दिन पहले झारखंड से रहने वाले एक व्यक्ति से ₹80,000 में खरीदी थी और आज इसे ऊंचे दामों पर बेचने के इरादे से निकला था। लेकिन पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। इस दौरान फिरोज ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा साहब, मुझे माफ कर दीजिए… मुझसे गलती हो गई।

NDPS एक्ट में मामला दर्ज, आरोपी जेल भेजा गया

पुलिस ने बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा संख्या 536/25, धारा 8/18 NDPS एक्ट के तहत थाना आंवला में केस दर्ज किया है। साथ ही आरोपी की मोटरसाइकिल को धारा 207 MV एक्ट में सीज कर दिया गया है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब 28 जुलाई की रात उपनिरीक्षक सचिन कुमार अपनी टीम के साथ पुरैना तिराहा पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग में जुटे थे। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति अफीम लेकर मोटरसाइकिल से अलीगंज की ओर आ रहा है। सूचना के आधार पर रात करीब 9:55 बजे, टीम ने आरोपी को पकड़ा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी सामने आया

गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया तो सामने आया कि फिरोज पहले भी विभिन्न धाराओं में दो बार गिरफ्तार हो चुका है। उसके खिलाफ थाना विसारतगंज में पहले से दर्ज मुकदमे हैं।

  • मुकदमा संख्या 51/25 – धारा 115(2), 351(2), 352 BNS
  • मुकदमा संख्या 71/25 – धारा 115(2), 191(2), 351(3), 352 BNS
  • मुकदमा संख्या 536/25 – NDPS एक्ट, थाना आंवला

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