बरेली: वांछित अपराधी साजिद हुसैन उर्फ भईया मिस्त्री गिरफ्तार, साथियों की तलाश तेज
Sandesh Wahak Digital Desk: बरेली पुलिस ने गौवध निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में वांछित चल रहे एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। थाना आंवला पुलिस ने सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा।
गिरफ्तारी और घटना का विवरण
दिनांक 04.12.2025 को थाना आंवला पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास ने सूचना दी कि मु0अ0सं0 618/2025 (धारा $3/5/8$ गोवध निवारण अधिनियम) का वांछित अपराधी साजिद हुसैन उर्फ भईया मिस्त्री पुत्र छंगू (उम्र 34 वर्ष, निवासी मोहल्ला ऊँचा कुआं, मनौना, आंवला) मोहल्ला लठैता, तहसील जाने वाली सड़क पर कहीं जाने की फिराक में है। उपनिरीक्षक इसहाक खां के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बिना देर किए मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी और अभियुक्त साजिद हुसैन उर्फ भईया मिस्त्री को समय करीब 11:40 बजे विधिवत गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में कबूला जुर्म
पूछताछ में अभियुक्त साजिद हुसैन ने अपने जुर्म को कबूल करते हुए बताया कि वह अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर आवारा गोवंशीय पशुओं को काटकर उनका मांस मुस्लिम बहुल गांवों में बेच देता था और जो रकम मिलती थी, उसे आपस में बांट लेते थे।
उसने 01.09.2025 की रात को हुई घटना का विवरण देते हुए अपने सात अन्य साथियों के नाम भी बताए। उसने बताया कि चम्पतपुर के सड़क किनारे खेत के पास आवारा गोपशुओं को देखकर रेकी करने के बाद उन्होंने मिलकर पशु को काटकर मांस बेच दिया था।
आपराधिक इतिहास और कानूनी कार्रवाई
अभियुक्त साजिद हुसैन उर्फ भईया मिस्त्री का आपराधिक इतिहास पुराना है। उसके खिलाफ पहले भी गोवध अधिनियम से संबंधित मुकदमा (मु0अ0सं0 $73/2013$) थाना आंवला में दर्ज है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए उसे शीघ्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने की तैयारी कर ली है।
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