बीजेपी MP राम शंकर कठेरिया को बड़ी राहत, कोर्ट ने निलंबित किया सजा का आदेश, अगले महीने होगी सुनवाई

Sandesh Wahak Digital Desk: यूपी के इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया को आगरा के साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. इस मामले पर कठेरिया ने जिला जज आगरा के कोर्ट में अपील की, जहां से उन्हें बड़ी राहत मिली है. दरअसल, उनकी दो साल की सजा के आदेश को अगली सुनवाई तक निलंबित कर दिया गया है.

अब अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी. इस जानकारी के सामने आते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर है. कठेरिया के आवास पर समर्थकों ने मिठाई बांटकर कर खुशी जताई.

क्या था मामला

दरअसल, 16 नवंबर, 2011 को टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे. इसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए 10-15 समर्थकों ने भावेश के कार्यालय में घुसकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. जिससें उन्हें काफी चोटें आई थीं.

इसके बाद टोरेंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी. तहरीर के आधार पर सांसद राम शंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ धारा 147 एवं 323 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में थाना हरीपर्वत पुलिस ने कठेरिया के खिलाफ ही आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था. मामले में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने पर 5 अगस्त को फैसला सुनाया गया था.

 

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