मालेगांव ब्लास्ट: साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को बॉम्बे हाई कोर्ट का नोटिस, 6 हफ्तों में देना होगा जवाब

Sandesh Wahak Digital Desk: मालेगांव ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने विशेष एनआईए कोर्ट से बरी हुए बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों को नोटिस जारी किया है। इन सभी को 6 हफ्तों के भीतर कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा।

दरअसल, साल 2008 में हुए इस विस्फोट में मारे गए 6 लोगों के परिवारों ने विशेष एनआईए कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें 31 जुलाई को सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में दलील दी है कि सिर्फ जांच में कुछ गलतियों या खामियों के आधार पर आरोपियों को बरी नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि यह साजिश गुप्त तरीके से रची गई थी, इसलिए सीधे तौर पर कोई गवाह नहीं मिल सकता।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह भी कहा कि अदालत को सिर्फ मूकदर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए था, बल्कि जरूरत पड़ने पर गवाहों को बुलाने और सवाल पूछने का अधिकार इस्तेमाल करना चाहिए था।

हाई कोर्ट करेगा सुनवाई की योग्यता पर फैसला

मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच अब इस मामले की सुनवाई कर रही है। हालांकि, 16 सितंबर को अदालत ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। यह अधिकार सिर्फ उन लोगों को है, जो ट्रायल में गवाह रहे हों या सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष से जुड़े हों। अब बुधवार को होने वाली अगली सुनवाई में हाई कोर्ट यह तय करेगा कि पीड़ित परिवारों की अपील सुनवाई के लायक है या नहीं।

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