बसपा सांसद अतुल राय को हाईकोर्ट से मिली राहत, जानिए क्या है पूरा मामला

Sandesh Wahak Digital Desk : मऊ की घोसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय को आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गैंगस्टर से जुड़े एक मामले में सांसद अतुल राय को जमानत दे दी है।

उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सांसद अतुल राय की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि वह जेल से बाहर आएंगे या नहीं?

इससे पहले अतुल राय की जमानत याचिका मार्च में दाखिल की गई थी। जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बता दें कि 12 अगस्त को उच्च न्यायालय ने गैंगस्टर मामले में आरोपी घोसी लोकसभा सीट से बसपा सांसद अतुल राय की दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई के उपरांत फैसला सुरक्षित रख लिया था।

आपको बता दें कि सांसद अतुल राय पर 2019 को वाराणसी के लंका थाने में बलात्कार समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ था। 22 जून 2019 को वाराणसी की अदालत में आत्मसमर्पण कर जेल जाना पड़ा। हालांकि, अतुल अब इस मुकदमे से बरी हो चुके हैं। यानी करीब चार साल से वह जेल में बंद हैं। फिलहाल, वह प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। अतुल राय ने बसपा-सपा उम्मीदवार के तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव में घोसी सीट से जीत दर्ज की थी।

अतुल राय पर दर्ज है 27 से ज्यादा मुकदमे

गाजीपुर के बीरपुर गांव के रहने वाले अतुल राय वाराणसी के मंडुवाडीह थाने के हिस्ट्रीशीटर हैं। अतुल राय के खिलाफ वर्ष 2009 से लेकर अब तक 27 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।

Also Read : प्रयागराज से हुई सपा नेता गुलशन यादव की गिरफ्तारी, इन मामलों में गैर जमानती वारंट हुआ था जारी

Get real time updates directly on you device, subscribe now.