लखनऊ में घर बनाना हुआ आसान! LDA उपाध्यक्ष ने नए नियमों की दी जानकारी

Sandesh Wahak Digital Desk: लखनऊ में अब घर बनाने के लिए नक्शा पास कराना पहले से आसान हो गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके बाद अब 7.5 मीटर चौड़ी सरकारी सड़क पर भी भवन निर्माण के नक्शे पास हो सकेंगे। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसके लिए अब किसी सरकारी विभाग से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

शुक्रवार को आर्किटेक्ट्स के साथ एक बैठक में LDA उपाध्यक्ष ने इन नए नियमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब खुद आर्किटेक्ट यह सत्यापित कर सकेंगे कि सड़क सरकारी है या नहीं, और इसी आधार पर LDA नक्शे को मंजूरी दे देगा। पहले इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था।

आवेदक को नहीं देना होगा साइट प्लान

एक और बड़ा बदलाव यह किया गया है कि LDA की अपनी योजनाओं में घर बनाने के लिए अब आवेदकों से साइट प्लान नहीं मांगा जाएगा। यह काम प्राधिकरण का मानचित्र अनुभाग खुद करेगा, क्योंकि रिकॉर्ड पहले से उनके पास मौजूद हैं। इससे भी नक्शा पास कराने की प्रक्रिया तेज होगी।

गलतियों पर सख्ती, बार-बार गलत आवेदन पर होगा निरस्त

नक्शा पास कराने में हो रही देरी को देखते हुए LDA ने सख्ती भी दिखाई है। उपाध्यक्ष ने कहा कि अगर किसी नक्शे में बार-बार एक ही गलती दोहराई जाती है और तीन बार आपत्ति लगने के बाद भी सुधार नहीं होता, तो आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। यह कदम उन आर्किटेक्ट्स के लिए है जो जानबूझकर गलतियां दोहराते हैं, जिससे काम में बेवजह देरी होती है।

इसके अलावा, पुरानी इमारतों में अगर पार्किंग की जगह कम है, तो मैकेनाइज्ड या ऑटोमेटेड पार्किंग की व्यवस्था करने पर भी नक्शे को मंजूरी मिल जाएगी। यह बदलाव लोगों की सुविधा को देखते हुए किए गए हैं।

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