CCPA ने Snapdeal पर लगाया 5 लाख का जुर्माना
Sandesh Wahak Digital Desk: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सोमवार को ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील (Snapdeal) पर अपने प्लेटफॉर्म पर गैर बीआईएस मानकों वाले खिलौनों की बिक्री को लेकर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नियामक संस्था ने कहा कि जरूरी खिलौना गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय मानकों का उल्लंघन करते हुए खिलौनों की बिक्री की गई।
भ्रामक विज्ञापन का मामला
CCPA ने अपने आदेश में कहा कि स्नैपडील (Snapdeal) ने अपने प्लेटफॉर्म पर गैर बीआईएस मानकों वाले खिलौनों की बिक्री को बढ़ावा देकर अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बढ़ावा दिया। उपभोक्ता मामलों से जुड़े मामलों की निगरानी करने वाले उपभोक्ता मामले मंत्रालय के बयान के अनुसार सीसीपीए ने अंतिम आदेश जारी किया।
नियामक जांच में सामने आया कि स्नैपडील ने स्टैलियन ट्रेडिंग कंपनी और थ्रिफ्टकार्ट नाम के विक्रेताओं के जरिए खराब गुणवत्ता वाले खिलौनों की बिक्री से 41,032 रुपये फीस के रूप में कमाए। कई उत्पाद लिस्टिंग में निर्माता का नाम, पता और अनिवार्य बीआईएस सर्टिफिकेशन नंबर जैसी जरूरी जानकारी नहीं थी।
सेल्फ डिक्लेरेशन पर निर्भरता को बताया खतरनाक
जांच में पाया गया कि Snapdeal प्लेटफॉर्म ने स्वतंत्र जांच किए बिना विक्रेताओं की सेल्फ डिक्लेरेशन पर भरोसा किया, जिसे नियामक ने खतरनाक उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए अपर्याप्त माना।
वहीं स्नैपडील (Snapdeal) ने अपने बचाव में कहा कि वह एक मार्केटप्लेस ई कॉमर्स इकाई के रूप में काम करता है, जो किसी शॉपिंग मॉल की तरह है। लेकिन सीसीपीए ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि प्लेटफॉर्म तूफान सेल और डील ऑफ द डे जैसे प्रमोशनल कैंपेन चलाकर लेनदेन पर पर्याप्त नियंत्रण रखता है।
गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी
CCPA ने साफ कहा कि Snapdeal प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके पोर्टल पर सूचीबद्ध हर उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता हो। खिलौनों के मामले में बीआईएस सर्टिफिकेशन अनिवार्य है और सेवा में कमी या दोषपूर्ण उत्पाद के लिए प्लेटफॉर्म भी परोक्ष रूप से जिम्मेदार होगा।
जांच के दौरान जब Snapdeal प्लेटफॉर्म से पूछा गया कि भविष्य में गैर बीआईएस मानकों वाले खिलौनों की बिक्री नहीं होगी, तो वह कोई स्पष्ट गारंटी देने में विफल रहा।
अन्य ई कॉमर्स कंपनियों को भी जारी हुए नोटिस
CCPA ने इस मामले में Snapdeal के अलावा अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, स्टैलियन ट्रेडिंग कंपनी और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार स्टोर सहित कई ई कॉमर्स संस्थाओं और विक्रेताओं को क्यूसीओ और बीआईएस मानकों का उल्लंघन करते हुए खिलौनों की बिक्री को लेकर नोटिस जारी किया था।
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