वंदे मातरम के लिए नया प्रोटोकॉल जारी, अब राष्ट्रगान की तरह खड़े होकर देना होगा सम्मान

Sandesh Wahak Digital Desk: केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के लिए नए और व्यापक दिशा-निर्देश (गाइडलाइन्स) जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा उठाए गए इस कदम का उद्देश्य देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान और एकरूपता सुनिश्चित करना है। अब सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान (जन गण मन) जैसी ही औपचारिक गरिमा दी जाएगी।

कब और कैसे गाया जाएगा राष्ट्रीय गीत

नए प्रोटोकॉल के अनुसार, वंदे मातरम के पूरे आधिकारिक संस्करण (जिसमें 6 श्लोक हैं) का गायन किया जाएगा। इसकी कुल अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड तय की गई है।

पहले राष्ट्रीय गीत, फिर राष्ट्रगान: यदि किसी कार्यक्रम में दोनों का गायन होना है, तो नियम के अनुसार पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान प्रस्तुत किया जाएगा।

सावधान की मुद्रा अनिवार्य: गायन के दौरान दर्शकों और उपस्थित लोगों को सम्मान में ‘सावधान’ (Attention) की मुद्रा में खड़ा होना होगा।

बैंड और बिगुल: यदि कोई बैंड इसे बजाता है, तो इसकी शुरुआत ढोल की थाप या बिगुल की ध्वनि के साथ होनी चाहिए।

इन कार्यक्रमों में लागू होंगे नियम

ये दिशा-निर्देश मुख्य रूप से प्रमुख राजकीय समारोहों, ध्वजारोहण, राष्ट्रपति और राज्यपाल के आधिकारिक आगमन-प्रस्थान और उनके भाषणों के समय प्रभावी होंगे। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने स्कूलों और शिक्षण संस्थानों से भी आग्रह किया है कि वे अपनी दैनिक सभाओं में ‘वंदे मातरम’ के गायन को बढ़ावा दें।

सिनेमा हॉल को मिली विशेष छूट

आम जनता की सुविधा का ध्यान रखते हुए मंत्रालय ने एक विशेष स्पष्टीकरण भी दिया है। सिनेमा हॉल में यदि किसी फिल्म के हिस्से के रूप में वंदे मातरम बजता है, तो दर्शकों को खड़ा होना अनिवार्य नहीं होगा। सरकार का मानना है कि मनोरंजन के दौरान खड़े होने से फिल्म देखने के अनुभव में बाधा आ सकती है।

गृह मंत्रालय इस बात पर भी विचार कर रहा है कि क्या ‘वंदे मातरम’ के प्रोटोकॉल को पूरी तरह ‘राष्ट्रगान’ के कानूनी प्रोटोकॉल के बराबर लाया जा सकता है। हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई नया कानूनी संशोधन पेश नहीं किया गया है, लेकिन वर्तमान दिशा-निर्देशों ने इसकी स्थिति काफी हद तक स्पष्ट कर दी है।

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