ED के समन पर सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट में लगाई गुहार, कहा- इस बात की गारंटी दें तो हो जाएंगे पेश

Delhi Excise Policy: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से ईडी के समन पर पेश ना होने को लेकर आज कई सवाल पूछे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सवाल किया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? अदालत ने केजरीवाल से कहा कि ‘पहले आप देश के नागरिक हैं। पेश होंगे तो पता चलेगा ईडी क्या कहती है’। उच्च न्यायालय ने कहा कि समन उनके नाम पर है। उनको पेश होना चाहिए। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

उच्च न्यायालय के सवाल पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से न्यायालय में पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने सभी समन का जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल वर्चुअली किसी भी वक्त पेश होने के लिए तैयार हैं। पेशी में कोई दिक्कत नहीं है। हमें सुरक्षा चाहिए। सिंघवी ने कहा कि लेकिन ईडी गारंटी दे कि गिरफ्तार नहीं करेंगे। या न्यायालय गिरफ्तार ना करने का आदेश दे को पेश होंगे।

आपको बता दें कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने अभी तक नौ समन जारी कर किया है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मौज जैन की खंडपीठ सुनवाई की। ईडी के समन को अरविंद केजरीवाल ने अवैध करार देते हुए। इसे राजनीति से प्रेरित बताया था।

अब तक इतने आरोपी हुए गिरफ्तार

जांच एजेंसी ने कहा कि अभी तक 15 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। हालही में के कविता गिरफ्तार की गईं है। अब तक हम कई लोगों को 700 समन भेज चुके हैं। लेकिन गिरफ्तार केवल 15 को किया है।

उच्च न्यायालय ने ईडी को मौजूदा याचिका पर जवाब दायर करने के लिए दो हफ्तों का समय दिया है। ईडी ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह ईडी के जवाब पर अपना रूख एक हफ्ते भीतर साफ करेंगे। मामले को चार हफ्तों के बाद सुनवाई के लिए लगाया जाएगा। इस केस में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

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