राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई टली, अगली तारीख 17 अक्टूबर
Sandesh Wahak Digital Desk: गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे मानहानि केस की सुनवाई सोमवार को टल गई। परिवादी (शिकायतकर्ता) की ओर से गवाह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सका, जिसके कारण कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तारीख नियत की है।
केस का विवरण
सुल्तानपुर जिले में यह मानहानि का मुकदमा 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था। मिश्रा, जो कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी हैं, ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी से वह आहत हुए थे। पांच साल तक चली कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी की गैरहाजिरी पर दिसंबर 2023 में कोर्ट ने वारंट जारी किया था। इसके बाद, 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया और ₹25-25 हजार के दो मुचलकों पर उन्हें जमानत मिली थी।
बीते वर्ष 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था, जहां उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया था। पिछली तारीख (23 सितंबर) को राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने पहले गवाह से जिरह की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने बताया कि सोमवार को परिवादी को अपना अन्य साक्षी (राम चंद्र दुबे) प्रस्तुत करना था, लेकिन वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।

