समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, मानहानि याचिका खारिज
Sandesh Wahak Digital Desk: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व ज़ोनल डायरेक्टर और आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वानखेड़े ने अभिनेता शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ 2 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा करते हुए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
अदालत का कहना है कि यह याचिका यहाँ विचार करने योग्य नहीं है। हालाँकि, कोर्ट ने वानखेड़े को याचिका में बदलाव करने और सही जगह (उपयुक्त फोरम) पर इसे दोबारा दायर करने की छूट दे दी है।
वेब सीरीज़ पर बदनामी का आरोप
यह पूरा मामला साल 2021 के चर्चित क्रूज़ ड्रग्स केस से जुड़ा है, जिसमें समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। आर्यन को इस मामले में 27 दिन जेल में बिताने पड़े थे, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। आर्यन खान ने अपने इसी अनुभव को आधार बनाकर वेब सीरीज़ ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ बनवाई, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया।
समीर वानखेड़े का आरोप है कि इस सीरीज़ में उनका नाम लिए बिना उन्हें दिखाया गया है। एक किरदार उनकी यूनिफॉर्म, अंदाज़ और भूमिका निभाता है, जिससे उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि को भारी नुकसान पहुँचा है। उनका कहना है कि यह वेब सीरीज़ उन्हें बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से बनाई गई है।
राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान और हर्जाने की मांग
वानखेड़े ने आरोप लगाया कि सीरीज़ में ड्रग विरोधी एजेंसियों को ग़लत तरीके से पेश किया गया है, जिससे आम जनता का इन संस्थाओं पर भरोसा कमज़ोर होता है। उन्होंने कोर्ट से सीरीज़ पर रोक लगाने और रेड चिलीज़ तथा नेटफ्लिक्स को 2 करोड़ रुपये का हर्जाना देने का आदेश देने की अपील की थी।
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