JNU प्रदर्शन मामला: पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी 14 आरोपी छात्रों को दी जमानत

Sandesh Wahak Digital Desk: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार छात्रों के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले के सभी 14 आरोपियों को जमानत दे दी है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए छात्रों के भविष्य और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखा।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने छात्रों की जमानत का पुरजोर विरोध किया। पुलिस ने अदालत से मांग की कि आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। पुलिस की मुख्य दलीलें इस प्रकार थीं।

आरोपियों के दोबारा हिंसा करने की प्रबल आशंका है।

प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पुलिसकर्मियों से झड़प हुई, जिसमें कई अधिकारी घायल हुए।

आरोपियों के खिलाफ पहले भी अलग-अलग प्रदर्शनों के संबंध में चार FIR दर्ज हैं।

वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि छात्र जांच में पूरी तरह सहयोग करने को तैयार हैं। सुनवाई के दौरान एक छात्रा ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। छात्रा ने आरोप लगाया कि 4-5 लोग, जो पुलिस की वर्दी में नहीं थे, उन्होंने उसे भीड़ से जबरन घसीटा, जिसके कारण उसे चोटें आईं और हाथ पर खून के थक्के जम गए।

अदालत का फैसला, कड़ी टिप्पणी के साथ राहत

स्पेशल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना रुख स्पष्ट किया। जज ने कहा कि पुलिस अधिकारियों पर हमला करना एक गंभीर मामला है और इसे ‘शांतिपूर्ण विरोध’ का नाम देकर जायज नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, अदालत ने जमानत देते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें भी कहीं, जिन धाराओं में मामला दर्ज है, उनमें अधिकतम सजा 5 साल तक की है। आरोपी कोई ‘पेशेवर’ या ‘आदतन’ अपराधी नहीं हैं। जांच को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें जेल में रखना जरूरी नहीं है।

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