ट्रंप ने बढ़ाई टैरिफ की दर, अब आयातित सामान पर लगेगा 15% वैश्विक शुल्क
Sandesh Wahak Digital Desk: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाते हुए वैश्विक टैरिफ (Global Tariff) की दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। ट्रंप का यह कदम तब आया है जब महज 24 घंटे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनके पुराने टैरिफ प्रावधानों को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था।
अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तीखी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा, यह वृद्धि कोर्ट के उस हास्यास्पद और अमेरिका विरोधी निर्णय की समीक्षा के बाद की गई है। जो देश दशकों से अमेरिका को लूट रहे थे, उन पर अब तत्काल प्रभाव से 15% टैरिफ लागू होगा। ट्रंप ने कोर्ट के उन जजों पर शर्म जाहिर की जिन्होंने उनके खिलाफ फैसला सुनाया, हालांकि उन्होंने अपने पक्ष में वोट करने वाले तीन जजों (थॉमस, एलिटो और कवानॉघ) की तारीफ भी की।
सुप्रीम कोर्ट ने जिस पुराने तर्क (इमरजेंसी शक्तियां) को खारिज किया था, उसकी काट के लिए ट्रंप ने अब 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 का सहारा लिया है। यह धारा राष्ट्रपति को अधिकार देती है कि वह बिना कांग्रेस की मंजूरी के 150 दिनों के लिए 15% तक शुल्क लगा सकते हैं। जानकारों का कहना है कि धारा 122 का इस्तेमाल इससे पहले कभी नहीं हुआ। यह किसी एक देश पर नहीं, बल्कि सभी आयातों पर समान रूप से लागू होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया था झटका
सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप प्रशासन के पुराने टैरिफ को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी उत्पाद पर कभी भी शुल्क नहीं लगा सकते। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि कानून राष्ट्रपति को इतनी असीमित शक्तियां नहीं देता।
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