शिकोहपुर लैंड डील केस, रॉबर्ट वाड्रा समेत 11 के खिलाफ ED ने दाखिल की चार्जशीट
Sandesh Wahak Digital Desk: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हरियाणा के बहुचर्चित शिकोहपुर लैंड डील मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और जाने-माने बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर आरोप है कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर इस जमीन सौदे में धोखाधड़ी की है।
क्या है शिकोहपुर लैंड डील मामला
ED ने इस मामले में वाड्रा सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह पूरा मामला साल 2018 में तब सुर्खियों में आया जब तौरू के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर 1 सितंबर 2018 को गुरुग्राम के खेरकी दौला थाने में केस दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने फरवरी 2008 में गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपये में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से खरीदी थी। इसके बाद, कमर्शियल लाइसेंस हासिल करने के बाद कंपनी ने उसी प्रॉपर्टी को डीएलएफ (DLF) को 58 करोड़ रुपये में बेच दिया। आरोप है कि इस सौदे में कम कीमत पर जमीन खरीदकर भारी मुनाफा कमाया गया और मनी लॉन्ड्रिंग की गई।
इस मामले में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को भी आरोपी बनाया गया है, क्योंकि जिस वक्त ये सौदा हुआ था, उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री थे। एफआईआर में कहा गया था कि नियमों को ताक पर रखकर वाड्रा को करोड़ों का लाभ पहुंचाया गया।
ईडी इस मामले में वाड्रा की कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। यह केस आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120 (आपराधिक साजिश), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग) के तहत दर्ज किया गया था, बाद में आईपीसी की धारा 423 के तहत नए आरोप भी जोड़े गए।
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