रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने दाखिल की चार्जशीट, लगाए कई गंभीर आरोप

Sandesh Wahak Digital Desk: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और जाने-माने व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार (17 जुलाई, 2025) को एक चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट गुरुग्राम जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है।

इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को मुख्य आरोपी (आरोपी संख्या 1) बनाया गया है। उनके अलावा सत्यनंद याजी, केवल सिंह विरक और कई कंपनियाँ जैसे M/s Sky Light Hospitality Pvt. Ltd., M/s Sky Light Realty Pvt. Ltd. और M/s Onkareshwar Properties Pvt. Ltd. भी आरोपी हैं।

कैसे शुरू हुआ ये जमीन घोटाला

इस घोटाले की शुरुआत 1 सितंबर 2018 को हरियाणा पुलिस द्वारा गुड़गांव के खेड़की दौला थाने में दर्ज एक FIR से हुई थी। इस FIR में रॉबर्ट वाड्रा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, DLF कंपनी और M/s ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य लोगों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

क्या-क्या हैं रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप

ED की चार्जशीट में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

कम पूंजी, बड़ी खरीद: आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी M/s Sky Light Hospitality Pvt. Ltd. (SLHPL) के पास बहुत कम पूंजी होने के बावजूद, उसने गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन M/s ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी।

भुगतान में हेराफेरी: बिक्री दस्तावेज में दिखाया गया कि भुगतान चेक से किया गया है, लेकिन असल में वह चेक कभी भुनाया ही नहीं गया। दावा है कि पूरी डील 15 करोड़ रुपये की थी, लेकिन आधी रकम दिखाकर लगभग 45 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी बचाई गई।

रिश्वत और लाइसेंस: आरोप है कि यह लेन-देन एक तरह की रिश्वत थी, ताकि रॉबर्ट वाड्रा के प्रभाव का इस्तेमाल करके ओंकारेश्वर कंपनी को उसी गांव में हाउसिंग लाइसेंस मिल सके।

जमीन का बड़ा मुनाफा: नियमों की अनदेखी और ऊपरी दबाव में वाड्रा की कंपनी SLHPL को बहुत जल्दी कमर्शियल कॉलोनी डेवलपमेंट का लाइसेंस मिल गया। इसके बाद, इस जमीन को 58 करोड़ रुपये में DLF को बेच दिया गया, जिससे भारी मुनाफा कमाया गया।

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