चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा- सबूत पेश करें या देश से माफी मांगें
Sandesh Wahak Digital Desk: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर ‘वोट चोरी’ के लगातार लगाए जा रहे आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने राहुल गांधी से कहा है कि वे अपने आरोपों के समर्थन में नियमों के अनुसार घोषणा (डिक्लेरेशन) दें या फिर देश से अपने झूठे आरोपों के लिए माफी मांगें। इससे पहले भी आयोग राहुल गांधी के बयानों को भ्रामक करार दे चुका है।
चुनाव आयोग ने दी आरोपों पर सफाई
चुनाव आयोग की ‘फैक्ट चेक’ विंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट के माध्यम से इन आरोपों का खंडन किया है।
कमलनाथ बनाम चुनाव आयोग, 2019 मामला: आयोग ने बताया कि कांग्रेस की मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट उपलब्ध कराने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है।
सीसीटीवी फुटेज: आयोग के अनुसार, कोई भी पीड़ित उम्मीदवार चुनाव परिणाम के 45 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में चुनाव याचिका (Election Petition) दायर कर सकता है। अगर ऐसी याचिका दायर की जाती है तो सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी जाती है। हालांकि, सभी मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा में सालों लग सकते हैं, जिसका कोई कानूनी औचित्य नहीं है।
लिखित शिकायत की कमी: आयोग ने कहा कि राहुल गांधी कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई लिखित शिकायत या स्व-हस्ताक्षरित पत्र नहीं भेजा है।
दिसंबर 2024 का महाराष्ट्र मामला: आयोग ने उदाहरण दिया कि जब दिसंबर 2024 में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया था, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वकील ने पत्र लिखा था। आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को इसका जवाब सार्वजनिक रूप से अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया था, इसके बावजूद राहुल गांधी दावा करते रहे कि उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।
अविश्वास का मतलब है माफी
चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि अगर राहुल गांधी को अपने विश्लेषण और आरोपों पर विश्वास है, तो उन्हें मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20(3)(ख) के तहत घोषणा पत्र या शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो इसका सीधा मतलब यह होगा कि उन्हें खुद अपने निष्कर्षों पर विश्वास नहीं है और वे निराधार आरोप लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।
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