EPFO का बड़ा डिजिटल कदम, अब BHIM ऐप से तुरंत निकलेगा PF
Sandesh Wahak Digital Desk: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अब अपने 30 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए एक बड़ी डिजिटल सुविधा लाने जा रहा है। अगले दो से तीन महीनों में ईपीएफओ BHIM ऐप के माध्यम से तत्काल पीएफ (PF) विड्रॉल की सुविधा शुरू करने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य सदस्यों को अधिक सुविधा और लचीलापन देना है, ताकि वे जरूरत पड़ने पर अपने पीएफ खाते से तुरंत पैसा निकाल सकें। यह सुविधा एटीएम विड्रॉल सर्विस जैसी मानी जा रही है और ईपीएफओ के डिजिटलाइजेशन मिशन का अहम हिस्सा है, जिसके तहत 26 लाख करोड़ से अधिक की राशि का प्रबंधन किया जाता है।
BHIM ऐप से कैसे होगा PF विड्रॉल
नई व्यवस्था के तहत ईपीएफओ ने एनपीसीआई के साथ सहयोग किया है। इसके माध्यम से सदस्य हेल्थ, एजुकेशन और विशेष परिस्थितियों के लिए सीधे अपने यूपीआई से जुड़े बैंक अकाउंट में पीएफ (PF) एडवांस क्लेम कर सकेंगे। शुरुआत में यह सुविधा केवल BHIM ऐप पर उपलब्ध होगी, लेकिन भविष्य में इसे अन्य यूपीआई आधारित ऐप्स तक भी बढ़ाया जा सकता है। क्लेम करने के बाद ईपीएफओ द्वारा बैकएंड में इसकी पुष्टि और प्रमाणीकरण किया जाएगा, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से राशि तुरंत जमा कर दी जाएगी। स्वीकृत अमाउंट सीधे उस बैंक खाते में जाएगा जो सदस्य के यूपीआई से लिंक है।
निकासी पर लगेगी शुरुआती सीमा
अधिकारियों के मुताबिक, इस सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए शुरुआत में विड्रॉल अमाउंट पर एक सीमा तय की जा सकती है। पूरी पीएफ (PF) राशि BHIM ऐप के जरिए नहीं निकाली जा सकेगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई विड्रॉल पर अपनी सीमाएं निर्धारित कर रखी हैं। हालांकि फिलहाल इस सीमा को लेकर कोई अंतिम आंकड़ा तय नहीं किया गया है।
BHIM ऐप से किए गए क्लेम की स्वीकृत राशि सीधे सदस्य के यूपीआई से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। अभी यह सुविधा केवल BHIM ऐप पर लागू होगी, लेकिन आगे चलकर इसे अन्य फिनटेक और यूपीआई आधारित ऐप्स तक विस्तारित करने की योजना है। फिलहाल 5 लाख रुपये से कम की राशि के लिए ऑनलाइन एडवांस क्लेम ऑटोमैटिक मोड में प्रोसेस किए जाते हैं और इनके सेटलमेंट में कम से कम तीन कार्यदिवस लगते हैं, जबकि बड़ी राशि या मैन्युअल प्रोसेसिंग वाले क्लेम में इससे अधिक समय लगता है। नई सुविधा के आने से इस प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
किन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं PF?
पीएफ अकाउंट से पैसा रिटायरमेंट के समय या बेरोजगारी, मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और आवास जैसी विशेष जरूरतों पर निकाला जा सकता है। पात्रता शर्तें और विड्रॉल लिमिट कारण और आपकी सेवा अवधि के आधार पर अलग-अलग होती हैं। रिटायरमेंट की स्थिति में 58 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी करने के बाद पूरा पीएफ (PF) निकाला जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार दो महीने तक बेरोजगार रहता है, तो एक महीने बाद वह पीएफ बैलेंस का 75 फीसदी तक निकाल सकता है और बाकी 25 फीसदी दो महीने बाद निकाले जा सकते हैं। स्थायी और पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में, यदि व्यक्ति काम करने में असमर्थ है, तो पूरा पीएफ निकाला जा सकता है। अगर कोई कर्मचारी स्थायी रूप से विदेश प्रवास कर रहा है, तो वह भी अपना पूरा पीएफ निकाल सकता है।
मेडिकल जरूरतों के लिए, चाहे वह स्वयं की हो, जीवनसाथी, बच्चों या माता-पिता की गंभीर बीमारी से जुड़ी हो, पीएफ (PF) निकाला जा सकता है और इसके लिए न्यूनतम सेवा अवधि अनिवार्य नहीं होती। घर या जमीन खरीदने, निर्माण कराने, होम लोन चुकाने और घर के रेनोवेशन के लिए भी निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के बाद पीएफ से राशि निकाली जा सकती है। इसी तरह, बच्चों या स्वयं की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए भी तय सेवा अवधि पूरी होने पर पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली आर्थिक कठिनाई की स्थिति में भी पीएफ विड्रॉल की अनुमति दी जाती है। माना जा रहा है कि, यह नई सुविधा पीएफ खाताधारकों के लिए न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि जरूरत के समय तुरंत राहत भी प्रदान करेगी।
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